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Payment of Gratuity in INDIA( भारत में कर्मचारिओं को ग्रेजुएटी भुगतान)

Payment of Gratuity in INDIA (भारत में ग्रेजुएटी भुगतान)   Gratuity क्या है ? :                   ग्रेजुएटी  किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता अथवा उसके संस्थान के   द्वारा दिए जाने वाली वह एकमुश्त  धनराशि है  ( जिसमे  वह  नौकरी  कर रहा था  ), यह धनराशि कर्मचारी के पांच वर्ष की ,निरंतर सेवा के पश्चात नौकरी छोड़ने , नौकरी से हटाए जाने , या  रिटायर होने की स्थिति  में दिया जाता है। ; बीमारी या दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति  में  कर्मचारी को   ; तथा कर्मचारी की मृत्यु की  स्थिति में  ग्रेजुएटी का लाभ उसके नॉमिनी /उत्तराधिकारी को पांच वर्षो की सीमा से पहले भी प्राप्त हो जाता है।                    कर्मचारिओं  को नौकरी छोड़ने  या रिटायर होने या नौकरी के दौरान अपंगता या मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को Payment of Gratuity Act, 1972 सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक्ट  फ...