कर्मचारी भविष्य निधि -ई.डी.एल.आई. लाभ अब रू.7 -लाख तक ! EPF Scheme के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य EDLI Scheme के अंतर्गत अनिवार्य रूप से Insured होते हैं तथा मृत्यु की स्तिथि में सदस्य का उत्तराधिकारी या उसका नॉमिनी इस लाभ का अधिकारी होता है। यह लाभ अभी तक रू. 6-लाख तक था। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को कोई भी अंशदान नही देना होता है , केवल नियोक्ता को ही इस योजना का अंश दान करना होता है। कर्मचारी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी अथवा नॉमिनी को मृत्यु से 12 -माह पूर्व की औसत प्रति माह के वेतन का 30 -गुणा धनराशि जो कि अधिकतम रु. 7 -लाख है , प्राप्त होगी। (कृपया सभी Employer एवं Employe...
Describing Social Security Laws,Allied Labour laws and their implementation in India.
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