ESIC-Unemployment Benefit:Epidemic Covid -19 केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोई ESIC बीमित कर्मचारी मार्च 24, 2020 से दिसंबर 31, 2020 के बीच यदि अपना रोजगार खोता है तो वह बेरोजगारी लाभ पाने का अधिकारी है। Covid -19 महामारी लॉकडाउन के चलते अनेको उद्यम या तो बंद हो चुके हैं या फिर कम उत्पादन की समस्या से जूझ रहे हैं। जिसका सीधा अर्थ है कि बड़े पैमाने पर कर्मचारी रोजगार खो चुके है या फिर रोजगार खोने वाले हैं। कौन इस बेरोजगारी भत्ते को ले सकता है ?: यह बेरोजगारी भत्ता ई.एस.आई.सी....
Describing Social Security Laws,Allied Labour laws and their implementation in India.