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ESIC NEWS :ई.एस.आई. सी. समाचार : Covid -19 , महामारी -बे-रोजगारी भत्ता:

ESIC-Unemployment Benefit:Epidemic Covid -19 

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                         केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोई  ESIC बीमित कर्मचारी मार्च 24, 2020  से दिसंबर 31, 2020 के बीच यदि अपना रोजगार खोता है तो वह बेरोजगारी लाभ पाने का अधिकारी है। 
                         Covid -19  महामारी लॉकडाउन के चलते  अनेको उद्यम या तो बंद हो चुके हैं या फिर कम उत्पादन की समस्या से जूझ रहे हैं। जिसका सीधा अर्थ है कि बड़े पैमाने पर कर्मचारी रोजगार खो चुके है या फिर रोजगार खोने वाले हैं। 

कौन इस बेरोजगारी भत्ते को ले सकता है ?:
                          यह बेरोजगारी भत्ता ई.एस.आई.सी.  से संचालित " अटल बीमित व्यक्ति योजना " के अंतर्गत बीमित उन कर्मचारियों  ( IP ) को ही दिया  जायेगा जो निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हैं  :- 
1 : कर्मचारी को ESIC द्वारा Covered होना चाहिए।  (Should be  Insured Person -IP ) 
2 : IP -मार्च 24 , 2020 से दिसंबर 31 ,2020 की अवधि में नौकरी खो चुका है या खोएगा। 
3 : IP - 30 दिनों की बेरोजगारी के पश्चात ही इस लाभ के लिए आवेदन कर सकता है। 
4 : IP  - न्यूनतम  अप्रैल-1 , 2018 से  मार्च 31 , 2020  तक ESIC में Covered हो। 
5 : October 2019 से March 2020 तक के कंट्रीब्यूशन पीरियड में न्यूनतम 78 दिनों का कंट्रीब्यूशन जमा हो। 

कितना लाभ मिलेगा ?:
                         बेरोजगार IP  90 दिनों  (तीन माह ) तक इस भत्ते को प्राप्त कर सकता है। प्रतिमाह भत्ते की गणना आखिर के तीन माह का औसत प्रति माह  ले कर , प्रति माह का 50 % तीन माह तक प्राप्त कर सकता है।

कहां आवेदन करें ? :  
                        इस बेरोजगारी भत्ते को प्राप्ति के लिए IP - सीधे अपने ब्रांच ऑफिस में आवेदन करे। 
अपने ब्रांच मैनेजर से अपने इ-पहचान कार्ड, आधार तथा अपना कैंसिल चेक के साथ मिले। धनराशि सीधे आप के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 

                         माननीय केंद्रीय श्रममंत्री श्री संतोष गंगवार , जो कि ESIC Board के अध्यक्ष भी है ने आश्वासन दिया है कि क्लेम की राशि , आवेदन करने के उपरांत 15 दिनों के अंदर IP के खाते में आ जाएगी। 

                        संपूर्ण भारत में लगभग 3.49 करोड़ कर्मचारी ईएसआई स्कीम में Covered है। ईएसआई स्कीम में वेतन की सीलिंग लिमिट रु. 21000 /-  अर्थात प्रति लाभार्थी अधिकतम रू. 31,500/-तक का लाभ प्राप्त कर सकता है। सरकार का यह निर्णय कामगारों को बेरोजगारी की स्तिथि में परेशानी से उभरने में सहायता करेगा। 



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