सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

Maternity Benefit In Indian Organisations(भारत मे Maternity Benefit के नियम)

             Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 द्वारा प्रदत्त लाभ :


हम आज  इस अध्याय मे वर्तमान् मे  लागू Maternity Benefits की मुख्य बातों पर संक्षेप  में ही चर्चा करेगे :और  अधिक  विस्तृत  जानकारी  के  लिए  हमारे  आगामी ब्लॉग  पर   जानकारी  प्राप्त कर सकते  है ,तथा  विशेष जानकारी  के लिए  हमे Subscribe करे , Reader Comments,  लिखे , जिनका हम आगामी किसी ब्लॉग  में उत्तर  अवयश्य देंगे। 


               कामकाजी  महिलाओ के  लिये ब्यावसायिक संगठनो मे Maternity Benefit की ब्यवस्था सर्वप्रथम्  MATERNITY BENEFIT ACT, 1961 (No. 53 of 1961 ,12th. December, 1961) द्वारा की गयी , तत्पश्चात  इस  अधिनियम का संसोधित वर्तमान स्वरुप " मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 (Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017)" :

 (a ) ११-०८ -२०१६ को राज्यसभा में, (b) ०९-०३-२०१७ को लोकसभा में पारित हुआ , (c ) २७-०३-२०१७ को भारत के राष्ट्रपति महोदय से पास हुआ (d )प्रथम प्रकाशन २८ -०३ -२०१७ (e ) ०१-०४- २०१७ से लागू हुआ,(f ) अतरिक्त creche facility  संस्थाओ के जिन पर ०१-०७-२०१७ से लागू हुआ।     

कहाँ और किस Organisation पर  लागू होता  है : 

Private  और Public Sector  - संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

कौन महिला कर्मचारी  इस लाभ/अधिकार  की अधिकारी है :

(१ ) इस अधिनियम के द्वारा कारखानों ,सरकारी अथवा निजी  दुकानों ,खदानों , सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठानों  में कार्य करने वाली महिला कर्मचारी लाभ की अधिकारी हैं। 
(२ )  इस अधिनियम के द्वारा लाभ प्राप्त  करने के लिए  महिला को उस संस्थान में पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 80 दिनों की कार्य  पर उपस्थिति अनिवार्य  है।

महिला कर्मचारी को क्या लाभ/अधिकार  प्राप्त है  :

(१ ) प्रथम दो शिशुओं  के लिए 26 सप्ताह  की Maternity Leave का प्रावधान है। 
(२ ) तीसरे या उसके बाद  बच्चों के लिए 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है।
(३) तीन माह तक के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट मताओं को 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है।
(४ ) Work from Home  का  प्रावधान। Nature Of Work के अनुसार Employer के साथ आपसी सहमति से २६ सप्ताह के अवकाश के पश्चात। 
(५) 50  या 50  से अधिक कर्मचारियों  वाले  संस्थानो  में Creche   की स्थापना Compulsory, महिला कर्मचारी कार्यदिवस में Creche में विश्राम के समय सहित चार बार Visit कर सकती है। 
(६ ) छुट्टियों के दौरान पेमेंट Average Daily Payment के हिसाब से Payment होगा। 
(७ ) Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 , Employer को  यह जिम्मेदारी  सौंपता  है  की  महिला की नियुक्ति के समय उसे Maternity Benefit के विषय में शिक्षित करे। 

Maternity Benifit (मातृत्व लाभ) ESIC में  Insured  महिला कर्मचारी को


यह लाभ सभी Insured Women  Employee को मिलेगा शर्त है की :
(i ) Insured Women  Employee की ९ माह की  contributory  service  होनी चाहिए। 
(ii ) पिछले दो contributory periods  अर्थात "अप्रैल से सितम्बर "  "अक्टूबर से मार्च " में न्यूनतम ७० दिवस का  contributory जमा होना चाहिए। 



टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

EPFO: Employees Deposit Link Insurance Benefit up to Rs.7 lakhs.

कर्मचारी भविष्य निधि -ई.डी.एल.आई. लाभ अब रू.7 -लाख तक !                              EPF Scheme के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य EDLI Scheme के अंतर्गत अनिवार्य रूप से Insured होते हैं तथा मृत्यु की स्तिथि में सदस्य का  उत्तराधिकारी  या उसका  नॉमिनी  इस लाभ का अधिकारी होता है।  यह लाभ अभी तक रू. 6-लाख तक था।                           इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को कोई भी अंशदान नही देना होता है , केवल नियोक्ता को  ही इस योजना का अंश दान करना होता है।                          कर्मचारी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी अथवा नॉमिनी को मृत्यु से 12 -माह पूर्व की औसत प्रति माह के वेतन का 30 -गुणा धनराशि जो कि अधिकतम रु. 7 -लाख है , प्राप्त होगी।                      (कृपया सभी Employer एवं Employe...

UMANG APP: Now 17- Services for EPFO Members

उमंग ऐप पर ई.पी. एफ. सदस्यों के लिए अब 17 - प्रकार की सेवाएं !                     मोबाइल एप्प  "उमंग"(द  यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू -ऐज गवर्नेस )  कर्मचारी भविष्य निधि अंशधारकों के बीच कोवीड -19 के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। अगस्त-2019 के बाद इस एप्प पर लगभग 48 करोड़ हिट हुए हैं जिसमें लगभग 42 -करोड़ हिट केवल इ.पी.एफ.ओ. सेवाओं के ही हैं।  इस महामारी के दौरान ई.पी.एफ. मेंबर्स को  ईपीएफ सुविधाओं को पाने में काफी सुविधा रही है।                     अभी हाल ही में इसमें एक नई सेवा का समावेश किया गया है : कर्मचारी पेंशन योजना-1995 , के तहत योजना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।  पेंशन योजना प्रमाण पत्र उन सदस्यों को जारी किया जाता है जिन्होने अपनी पी. एफ।  राशि तो निकल ली है तथा वे पेंशन लाभ के लिए सेवानिवृति की आयु तक इ.पी.एफ.ओ. में अपनी सदस्यता बनाये रखना चाहते हैं। ई. पी.एस. योजना प्रमाण पत्र नौकरी बदलने पर नए नियोक्ता  के...

Payment of Gratuity in INDIA( भारत में कर्मचारिओं को ग्रेजुएटी भुगतान)

Payment of Gratuity in INDIA (भारत में ग्रेजुएटी भुगतान)   Gratuity क्या है ? :                   ग्रेजुएटी  किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता अथवा उसके संस्थान के   द्वारा दिए जाने वाली वह एकमुश्त  धनराशि है  ( जिसमे  वह  नौकरी  कर रहा था  ), यह धनराशि कर्मचारी के पांच वर्ष की ,निरंतर सेवा के पश्चात नौकरी छोड़ने , नौकरी से हटाए जाने , या  रिटायर होने की स्थिति  में दिया जाता है। ; बीमारी या दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति  में  कर्मचारी को   ; तथा कर्मचारी की मृत्यु की  स्थिति में  ग्रेजुएटी का लाभ उसके नॉमिनी /उत्तराधिकारी को पांच वर्षो की सीमा से पहले भी प्राप्त हो जाता है।                    कर्मचारिओं  को नौकरी छोड़ने  या रिटायर होने या नौकरी के दौरान अपंगता या मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को Payment of Gratuity Act, 1972 सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक्ट  फ...